अन्य राज्यों के प्रदायकर्ता संस्थानों से माल प्राप्त किया जायेगा

 इन एजेंसीज द्वारा विभिन्न निर्माण फेक्ट्रीयों/गोडाउन/अन्य राज्यों के प्रदायकर्ता संस्थानों से माल प्राप्त किया जायेगा। इन डीलरों को उक्त संस्थाओं से माल निरंतर मिलता रहे उसका आंकन जिला आपूर्ति अधिकारी जिला इंदौर व उनकी टीम द्वारा किया जायेगा तथा इसमें कोई अनुमति की आवश्यकता होगी तो कलेक्टर, इंदौर द्वारा तत्काल जारी की जायेगी। उक्त समस्त एजेंसी के द्वारा उनके कार्य में सहयोग हेतु सुपरवाईजर व अकाउंटेंट अथवा अन्य सहायक कर्मचारियों को कर्फ्यु पास इंदौर कलेक्टर  द्वारा मुहिया कराये जायेंगे।
       इन एजेंसीज को अनुमति इस शर्त पर दी जा रही है कि इस सम्पूर्ण व्यवस्था में कहीं भी सोशल स्डिटेंसिंग का उल्लंघन न हो तथा उनके कार्यालय में भी कर्मचारी बैठने की व्यवस्था कम से कम एक से 1.5 मीटर की दूरी पर होगी। उक्त कार्य में लगे सभी व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंशिंग का पालन कराना होगा। सभी व्यक्तियों को मास्क पहनाना होगा, सेनेटाईजर, ग्लबस का उपयोग करना होगा। मॉस्क, ग्लबस, सेनेटाईजर उपलब्ध कराने की जबावदारी संबंधित नियोक्ता की होंगी।
       यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराधि की श्रेणी में आयेगा तथा शेष आदेश पूर्ववत लागू रहेगा।