उपार्जन कार्य हेतु सामग्री प्रदाय की अनुमति  
 


इंदौर।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा पूर्व में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन करनते हुये सम्पूर्ण जिले में उपार्जन कार्य हेतु बारदान, धागा सप्लाई आदि सामग्री प्रदाय करने में लगी एजेंसी के संबंध में छूट संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किये हैं।
       इस आदेश के तारतम्य में यह एजेंसीज केवल शासकीय तौर पर केवल उपार्जन कार्य हेतु सामग्री प्रदाय करेगी तथा किसी भी एजेंसीज को अपने कार्यालय/ऑफिस को पूर्ण खोलने की अनुमति नहीं होगी और न ही किसी भी रहवासी को उनके कार्यालय/ऑफिस पर मौजूद होना पाया जायेगा। यह एजेंसी ऑफिस आधे/तीन चौथाई बंद  रहेंगे तथा उनके निर्धारित कर्मचारी  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा निर्धारित संख्या एवं जारी कर्फ्यु पास का उपयोग करते हुये कार्य कर सकेंगे।
       इस आदेश के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा जिन एजेंसियों को उपार्जन कार्य हेतु  सामग्री प्रदाय हेतु अनुमति प्रदान की जा रही है उनमें मे.भवानी टैक्सटाईल्स इंदौर, मेसर्स ज्योति इण्डस्ट्रीज इंदौर, श्री सिंकदर साहू, मेसर्स सालोनी ट्रेडर्स कम्पनी इंदौर, प्रो.राजेश पंवार, मेसर्स स्टार इम्पेक्स इंदौर, मेसर्स भवानी टेक्सटाईल्स इंदौर शामिल है।
       उक्त एजेंसीज उपार्जन कार्य के लिये सामग्री वितरण हेतु जो वाहन का इस्तेमाल करेगी उसकी सूची बनाकर अपर जिला दण्डाधिकारी श्री बी.बी.एस. तोमर को सौंपेंगी तथा वाहन हेतु कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षित वाहन पास जारी होंगे। इन वाहनों पर ड्रायवर के अतिरिक्त अधिकतम दो कर्मचारी रह सकते हैं, किंतु ये दोनों कर्मचारियों के पास भी कलेक्टर द्वारा जारी कर्फ्यु पास अनिवार्य होंगे। इसी प्रकार इन एजेंसीज के कार्यालयमें लगने वाले बुकिंगएवं अन्य स्टॉफ हेतु न्यूनतम संख्या के संख्या जानकारी (नाम,पता, पिता का नाम, मोबाईल नम्बर आदि विवरण) अपर जिला दण्डाधिकारी श्री बी.बी.एस.तोमर को दी जाकर, उनके भी कर्फ्यु पास जारी किये जायेंगे।
       उपार्जन कार्य में लगी एजेंसी को जिन बड़े डीलर्स द्वारा सामान सप्लाई किया जायेगा उस हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहनों के नम्बर तथा उनके होलसेल डीलर के न्यूनतम स्टॉफ का विवरण भी आवश्यकता पड़ने पर अपर जिला दण्डाधिकारी श्री बी.बी.एस.तोमर को दी जाकर, उनके भी कर्फ्यु पास  इन ऑन लाईन एजेंसी द्वारा दिये जा सकते हैं। इस व्यवस्था में लगे समस्त व्यक्तियों के सहयोग हेतु जिला आपूर्ति अधिकारी श्री लोणया मुजालदा, मोबाईल नम्बर 9630515015 नोडल अधिकारी रहेंगे तथा यह समस्त टीम अपर जिला दण्डाधिकारी श्री बी.बी.एस.तोमर इंदौर के आवश्यक मार्गदर्शन में कार्य करेगी। इस कार्य में संलग्न समस्त वाहनों की डीजल/पेट्रोल/ईंशन की सुचारू व्यवस्था मुहैया कराने की जिम्मेदारी जिला आपूर्ति अधिकारी श्री लोणया गुजालदा, मोबाईल 9630515051 की रहेगी। उक्त एजेंसी/वाहन/कर्मचारी/लेबर को प्रदत्त पास जब तक उपार्जन कार्य जारी है तब तक यह पास प्रभावशील रहेगा।